पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पेश: 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान

पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पेश: 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान

पश्चिम बंगाल की सरकार का नया विधेयक, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद विधानसभा में आज पास होने की उम्मीद

3 सितम्बर 2024, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार (3 सितंबर) को एंटी रेप बिल पेश किया गया, जिसे ममता बनर्जी की सरकार ने विशेष सत्र के दौरान पेश किया। इस विधेयक को “अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024” नाम दिया गया है। इस बिल में रेप के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा देने और मामले की जांच को 36 दिन में पूरा करने का प्रावधान है।

यह विधेयक खासकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद लाया गया है। इस घटना के बाद से डॉक्टरों ने लगातार प्रदर्शन किया और ममता सरकार ने त्वरित न्याय देने के उद्देश्य से यह नया कानून लाने का निर्णय लिया।

विधानसभा में इस बिल पर आज ही मतदान होने की संभावना है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा में लगभग दो घंटे की बहस होने की उम्मीद है। इसमें भाजपा विधायक सिखा चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ बोलने वाले हैं। सरकार की ओर से मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर अपनी बात रखेंगे।

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विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन बीजेपी ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से पीड़ित के शोक संदेश पारित करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इस पर नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्ष से तीखी नोकझोंक हुई। सुवेंदु ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्मृति में संदर्भ पारित हो सकता है, तो आरजी कर की जघन्य घटना पर क्यों नहीं।

सुवेंदु ने यह भी कहा कि शोक व्यक्त करने के लिए मृतक का नाम बताना अनिवार्य नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं और रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए शोक संदेश पारित किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर की घटना के खिलाफ किए गए विरोध मार्च में शामिल पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को गिरफ्तार किया। लाहिड़ी की मां ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि लाहिड़ी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पेश  फांसी की सजा

इस बीच, सोशल मीडिया पर ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस से जुडी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में घटना के बाद क्राइम सीन पर 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने इन तस्वीरों की पुष्टि की है कि ये 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के अंदर जांच पूरी होने के बाद की हैं और क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। CBI ने भी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी।

इस विशेष सत्र के दौरान पेश किए गए विधेयक का उद्देश्य दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड देना है, ताकि समाज में सुरक्षा का अहसास हो सके। ममता बनर्जी की सरकार ने इसे न्याय की त्वरित प्रक्रिया और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के कदम के रूप में पेश किया है।

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