तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, BRS से कांग्रेस में गए विधायकों के मामलों का उठाया मुद्दा
हैदराबाद: प्रजा शांति पार्टी प्रमुख डॉ. के. ए. पॉल ने दानम नागेंद्र को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने BRS से कांग्रेस में गए अन्य नौ विधायकों के मामलों पर भी कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को रद्द करते हुए दानम नागेंद्र को 23 अप्रैल 2024 से विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया। नागेंद्र ने 2023 का विधानसभा चुनाव BRS के टिकट पर खैरताबाद से जीता था। बाद में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर 2024 में सिकंदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा।
हाई कोर्ट ने खैरताबाद विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया और अपने आदेश की सूचना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया।
डॉ. पॉल ने कहा- जनादेश का सम्मान जरूरी
डॉ. पॉल ने कहा कि अदालत का फैसला केवल दानम नागेंद्र तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के राजनीतिक बदलाव और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े सवालों को भी सामने लाता है।
उन्होंने कहा, “मैं तेलंगाना हाई कोर्ट के माननीय फैसले का स्वागत करता हूं। यह जनता के जनादेश का सम्मान करने और संवैधानिक प्रावधानों को कानून के अनुसार लागू करने का विषय है।”
2024 की जनहित याचिका का किया जिक्र
डॉ. पॉल ने कहा कि उन्होंने 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कांग्रेस में गए 10 BRS विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार स्वयं अदालत में इस मामले की पैरवी की।
दानम नागेंद्र का नाम भी उस याचिका में शामिल था।
डॉ. पॉल ने बाकी मामलों को भी संबंधित अधिकारियों के सामने रखने और प्रत्येक मामले की अलग-अलग कानूनी स्थिति देखने की मांग की।
उन्होंने कहा, “समान परिस्थितियों वाले अन्य विधायकों के मामलों की भी सक्षम अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। उन्हें बिना राजनीतिक विचारों के संविधान और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए।”
संवैधानिक जवाबदेही पर दिया जोर
डॉ. पॉल ने कहा कि दल-बदल से जुड़े मामलों को संवैधानिक जवाबदेही के व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। उन्होंने 1975 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और 2007 में BSP विधायकों से जुड़े दल-बदल मामले का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले का फैसला उसके तथ्यों और लागू कानून के आधार पर होना चाहिए।
“राजनीतिक दल और सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन संविधान बना रहता है। चुनावी जनादेश जनता का होता है और हर निर्वाचित प्रतिनिधि को संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए,” उन्होंने कहा।
फैसले के बाद खैरताबाद विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। आगे की कार्रवाई संबंधित संवैधानिक और निर्वाचन प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार होगी।
