CCPA की सख्त कार्रवाई: दो UPSC कोचिंग संस्थानों पर 8-8 लाख का जुर्माना, झूठे विज्ञापनों से अभ्यर्थियों को गुमराह किया

CCPA की सख्त कार्रवाई: दो UPSC कोचिंग संस्थानों पर 8-8 लाख का जुर्माना, झूठे विज्ञापनों से अभ्यर्थियों को गुमराह किया

सफल अभ्यर्थियों की शिकायत पर खुला सच, UPSC टॉपर्स की फोटो और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई।

03 नवंबर 2025 , नई दिल्ली

UPSC की तैयारी कराने वाले दो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों — दीक्षांत IAS और अभिमनु IAS — पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 8-8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

सफल उम्मीदवारों की शिकायत बनी कार्रवाई की वजह

सीसीपीए को कई UPSC अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली थीं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इन कोचिंग संस्थानों ने उनकी बिना अनुमति तस्वीरें और नाम अपने प्रचार में इस्तेमाल किए। इन झूठे विज्ञापनों से यह आभास दिया गया कि चयनित अभ्यर्थी उन्हीं संस्थानों के छात्र थे और उनकी सफलता में कोचिंग का बड़ा योगदान रहा।

इसी आधार पर कार्रवाई के लिए दो IPS अधिकारियों और UPSC अभ्यर्थियों ने सीसीपीए में अपील की थी। जांच में आरोप सही पाए गए और दोनों संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया।

दीक्षांत IAS पर 8 लाख का जुर्माना ‘200+ रिजल्ट्स’ का दावा निकला झूठा

मामले में पहली शिकायत मिनी शुक्ला (AIR 96, UPSC 2021) ने की थी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत IAS ने उनकी फोटो और नाम बिना अनुमति अपने विज्ञापन में लगाए और दावा किया कि वे उनके “टॉप परफॉर्मर्स” में शामिल हैं।

मिनी शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उनका दीक्षांत IAS से कोई औपचारिक संबंध नहीं था। उन्होंने केवल चहल एकेडमी के मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था, जो बाद में दीक्षांत IAS के साथ संयुक्त रूप से आयोजित बताया गया।

जांच में पता चला कि दीक्षांत IAS ने “UPSC CSE 2021 में 200+ परिणाम” का दावा करते हुए 116 नाम और तस्वीरें प्रस्तुत कीं, परंतु इनमें से कई के पास संस्थान से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं था। साथ ही संस्थान अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय सबूत भी नहीं दे सका।

सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने यह प्रचार जानबूझकर इस तरह तैयार किया जिससे अभ्यर्थियों को यह विश्वास हो कि उनके चयन में कोचिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि वास्तविकता में जुड़ाव केवल इंटरव्यू स्टेज तक सीमित था।

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अभिमनु IAS पर भी कार्रवाई फर्जी दावों से छात्रों को गुमराह किया

इसी तरह, नताशा गोयल (AIR 175, UPSC 2022) ने शिकायत दर्ज कराई कि अभिमनु IAS ने उन्हें अपनी छात्रा बताते हुए बिना अनुमति उनकी तस्वीर और नाम का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल एक मॉक इंटरव्यू के प्रश्न बैंक प्राप्त किए थे, जो कभी आयोजित ही नहीं हुआ।

जांच में पता चला कि संस्थान ने “2200+ Selections since Inception”, “IAS Top 10 में 10+ Selections” और “HCS/PCS/HAS में 1st Rank” जैसे दावे किए, लेकिन इनमें से कई भ्रामक या अधूरे पाए गए।

सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने 2023 की परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की तस्वीरें और नाम तो दिखाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने कौन-सा कोर्स किया था। जांच में सामने आया कि 139 दावों में से 88 अभ्यर्थियों ने परीक्षा बिना किसी सहायता के पास की थी, जबकि बाकी ने केवल मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था।

इसके अलावा, “IAS टॉप 10 में 10+ चयन” का दावा भी गुमराह करने वाला पाया गया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चयन 2001 से 2012 के बीच हुए थे। इसी तरह, “2200+ Selections” के दावे का कोई ठोस प्रमाण भी संस्थान नहीं दे सका।

सीसीपीए का बयान शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता जरूरी

सीसीपीए की प्रमुख निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह और भी गंभीर है, क्योंकि छात्र और अभ्यर्थी अपना समय, मेहनत और पैसा निवेश करते हैं।

उन्होंने कहा — “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को सटीक और सत्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। भ्रामक विज्ञापन इस अधिकार को कमजोर करते हैं और युवाओं के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं।”

अब तक 57 नोटिस और करीब 1 करोड़ का जुर्माना

सीसीपीए के अनुसार, अब तक कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए 57 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 27 संस्थानों पर करीब 98.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्राधिकरण ने सभी सफल अभ्यर्थियों से अपील की है कि यदि कोई कोचिंग संस्था उनके नाम या फोटो का गलत इस्तेमाल करे तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।

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