नए कानून BNSS के तहत कार्रवाई: मैलार स्वामी और बी.वी. सुरेश को नोटिस, परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप
नई दिल्ली: वायनाड के सुल्तान बथेरी में घर में घुसकर धमकी देने के मामले में केरल पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अवैध रूप से घर में प्रवेश, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कर्नाटक के दो नामजद आरोपियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है।
जांच को तेज करते हुए सुल्तान बथेरी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर आनंदु थंपी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत मुख्य आरोपी मैलार स्वामी और बी.वी. सुरेश को कल (7 जुलाई 2026) सुबह 10:00 बजे हर हाल में सुल्तान बथेरी पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
नए कानून BNS के तहत दर्ज हुई है FIR
पीड़ित महिला शायमोल जोस की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच में मामला सही पाया था। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं 329(3), 296(बी), 351(3) और 3(5) के तहत FIR नंबर 0594/2026 दर्ज की गई थी।
क्या था वो खौफनाक वाकया?
सुल्तान बथेरी के मावदिक्कुन्नु में रहने वाली शायमोल जोस ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि यह पूरी वारदात 20 जून 2026 की सुबह करीब 8:10 बजे घटी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग का रहने वाला मैलार स्वामी और बेंगलुरु का रहने वाला बी.वी. सुरेश दो अन्य अज्ञात गुर्गों के साथ उनके घर में जबरन घुस आए।
ये लोग शायमोल के दामाद के बारे में पूछ रहे थे और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब परिवार ने इन्हें रोकना चाहा, तो इन आरोपियों ने सरेआम चीखते हुए धमकी दी कि अगर दामाद को बाहर नहीं निकाला, तो वे पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इस हैवानियत से घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे बुरी तरह सहम गए थे।
पूछताछ के बाद आगे का एक्शन तय होगा
मामले की जांच कर रही सुल्तान बथेरी पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ के लिए बुलाने के पर्याप्त आधार मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि कल होने वाली इस पूछताछ और मैटिरियल एविडेंस के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) की जाएगी।
