GST 2.0 लागू: अब घी, बिस्किट और होटल का खाना होगा पहले से सस्ता
आज यानी 22 सितंबर 2025 से देशभर में GST के नए स्लैब लागू हो गए हैं। सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई रोजमर्रा और खाने-पीने की चीजों पर GST दरों में कटौती की है। इससे पैक्ड फूड, बिस्किट, नमकीन और डेयरी उत्पाद जैसे घी, चीज़ और बटर अब पहले से कम दामों पर मिलेंगे।
कौन-कौन सी चीजें हुईं सस्ती?
सरकार ने कई उत्पादों को ऊंचे टैक्स स्लैब से हटाकर कम GST श्रेणी में शामिल किया है।
घी, चीज़ और बटर: पहले इन पर 12% GST लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा।
बिस्किट, नमकीन और अन्य पैक्ड फूड: इन पर भी टैक्स दर घटाई गई है।
होटल और रेस्टोरेंट का खाना: पहले 12% से 18% तक GST देना पड़ता था, अब यह घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।
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दुकानदार पुराने रेट वसूलें तो क्या करें?
अगर आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और दुकानदार GST कटौती के बावजूद पुरानी दरों पर ही पैसा वसूलता है, तो उसका बिल संभालकर रखें। इसके बाद आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत कहां और कैसे करें?
नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एनसीएच की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आज से लागू हुए नए GST स्लैब ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। लेकिन अगर दुकानदार पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से दाम वसूलते हैं, तो उपभोक्ता अपनी आवाज उठाकर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं।
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Suditi Raje has a background in investigative journalism, with a career spanning over 6 years. As part of the Jankiawaz team, she are committed to exposing the truth and bringing to light the stories that matter most.
